अक्षय कुमार सिंह
रामगढ़। सिविल सर्जन कार्यालय, रामगढ़ के सभागार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में आयुष विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी, RBSK टीम एवं आयुष CHO को तंबाकू नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।प्रशिक्षण के दौरान जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. तुलिका रानी ने कहा कि तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

तंबाकू सेवन से हृदय रोग, कैंसर, लकवा, ब्लड प्रेशर सहित अनेक गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे असमय मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो शरीर के सिर से पैर तक सभी अंगों को प्रभावित करता है। कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण कानून COTPA-2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है तथा उल्लंघन करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार-प्रसार वर्जित है तथा 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। जिले के सभी दुकानदारों, DTCC सदस्यों एवं संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया कि स्कूलों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री न की जाए। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला परामर्शी विनय शर्मा, तंबाकू नियंत्रण कोषांग, रामगढ़ के द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को तंबाकू मुक्त समाज निर्माण हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।






