पाकुड़: हावड़ा मंडल के तिलभिता और गुमानीहाट स्टेशनों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस (22301 अप) पर हुए पथराव का खुलासा आरपीएफ के द्वारा किया गया है। इस मामले में आरपीएफ/पाकुड़ ने 6 नाबालिगों (14 वर्ष से कम उम्र) को पकड़ लिया। घटना 5 सितंबर 2025 की है, जब ट्रेन के C-3, C-9 और C-10 कोच की खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया गया। आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम की धारा 153/147 के तहत केस दर्ज किया था। पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम ने आसपास के गांवों में छापेमारी की। 11 सितंबर को कोटलपोखर स्टेशन के पास छोटा सोनाकर गांव से सभी छह नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में नाबालिगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। सभी को किशोर न्याय अधिनियम 2015 और बाल संरक्षण नियमों के तहत बाल गृह में रखा गया और बाद में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) पाकुड़ के समक्ष पेश किया गया। आरपीएफ ने न्यायिक रिमांड के लिए अदालत में अर्जी भी दी। आरपीएफ ने कहा कि चलती ट्रेन पर पथराव यात्रियों की जान के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे अपराध पर रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत पांच साल तक की सजा हो सकती है। रेलवे सुरक्षा बल ने संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तेज करने की बात भी कही है।
