पाकुड़ | मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र की अदालत ने सोमवार को 2009 लोकसभा चुनाव से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में विभिन्न दलों के सात नेताओं को बरी कर दिया। इनमें भाजपा के अनुग्रहित प्रसाद साह, झारखंड विकास मोर्चा के जगत नारायण उपाध्याय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्याम यादव, शंभू नंदन, दाऊद मरांडी, इस्लाम अंसारी और नज़रुल इस्लाम शामिल हैं।
यह मामला मार्च 2009 में आचार संहिता लागू होने के बाद भी राजनीतिक दलों द्वारा बैनर- पोस्टर नहीं हटाने से जुड़ा था। उस समय ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक शहवान शेख की रिपोर्ट पर प्रतिनियुक्ति अधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिव नारायण यादव ने पाकुड़ नगर थाना में मामला दर्ज कराया था। अदालत ने सुनवाई के बाद सातों को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया, जबकि अजफरूल शेख उर्फ लादेन और हाजी मुस्लिम हुसैन पर मुकदमा नहीं चला।
