Search

April 26, 2026 6:33 am

दुष्कर्मी को दस साल का सश्रम कारावास व पचास हजार का जुर्माना

सतनाम सिंह

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – वन राकेश कुमार की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के एक मामले में 31 वर्षीय सैफुद्दीन शेख को भादवि की धारा 376 के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं पचास हजार रुपया जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह माह जेल में ही रहना पड़ेगा। दुष्कर्मी और पीड़िता दोनों महेशपुर थाना क्षेत्र के एक ही गांव के निवासी हैं। पीड़िता द्वारा 28 अक्तूबर 2021 को थाना में दर्ज कांड संख्या 210/21 के अनुसार घटना 26 अक्तूबर 2021 की रात साढ़े दस बजे की है जब वह अपने घर में तीन बच्चों के साथ सौ रही थी। सैफुद्दीन खिड़की होकर घर में घुसा और चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया। जाते समय उसने पीड़ित को यह धमकी दिया कि अगर किसी को बताएगी तो वह उसे और बच्चों को जान से मार देगा। पीड़ित ने तत्काल चेन्नई काम करने गए पति को मोबाइल से घटना की जानकारी दी। 28 अक्तूबर को पति के घर लौटने के बाद उसने थाना में एफआईआर दर्ज की थी।

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!