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April 26, 2026 2:46 pm

धोखाधड़ी के मामले पर बाप – बेटा को दो साल की सजा, भरना होगा जुर्माना ।

सतनाम सिंह

पाकुड़। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को स्थानीय पत्थर व्यवसायी बादाम मंडल और उसके पिता असित मंडल को धोखाधड़ी के एक मामले में दो साल की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त एक माह जेल में रहना पड़ेगा।
पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कांकड़बोना निवासी ओबेदुर रहमान द्वारा मुफस्सिल थाना में दर्ज कांड संख्या 85/2017 के अनुसार उन्होंने बादाम मंडल एवं असित मंडल के पत्थर क्रशर प्लांट में आठ लाख रुपया निवेश कर संचालित करने लगा। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के अनुसार ओबेदुर ने बाप – बेटा को प्रतिमाह 16 हजार रुपया भुगतान करने लगा। इस बीच दोनों बाप – बेटा ने अपने क्रशर प्लांट को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और मामला न्यायालय पहुंच गया। सारी कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए एसडीजेएम निर्मल कुमार भारती उक्त सजा को सुनाया।

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