सतनाम सिंह
नाबालिग लड़की को भगा ले जाने, ग्राहकों के किश्त को जमा ना करने एवं जमीन देने के नाम, जालसाजी से चेक एवं नगद रूप में रूपये लेने के तीन अलग-अलग मामलों को लेकर नगर थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी। नगर पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 184/24, धारा 96 भारतीय न्याय संहिता के तहत वादी के आवेदन पर महुआडांगा, लोटामारा निवासी प्रदीप हाजरा पर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर नगर थाना कांड संख्या 183/24, धारा 406/420 के वादी जिला देवघर निवासी अमरजीत कुमार सिन्हा,पिता-रामनंदन प्रसाद सिन्हा के आवेदन पर महेशपुर निवासी शैलेश कुमार, पिता- मनोज कुमार मंडल पर ग्राहकों से लिए गए किश्त को जमा ना करने का आरोप लगाया है वही नगर थाना कांड संख्या 182/24 के तहत खरदाहाटोला, जगदीशपुर, जिला भोजपुर निवासी सावित्री देवी, पति-लाल बिहारी सिंह ने उदवंत नगर, जिला भोजपुर निवासी चंदन कुमार महतो, पिता-अमीरचंद महतो पर जमीन देने के नाम पर जालसाजी करने व नगद रूपये लेने का आरोप लगाया है ।