हेलमेट व सीट बेल्ट पहनने पर गुलाब, नियम तोड़ने पर माला पहनाकर दी सीख
नववर्ष 2026 की शुरुआत पाकुड़ जिले में केवल उत्सव तक सीमित नहीं रही, बल्कि “सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा” के संकल्प के साथ एक नई सामाजिक जागरूकता की मिसाल कायम की गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 के अंतर्गत “सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन” थीम पर आधारित एक अनोखा एवं संवेदनशील अभियान का आयोजन सिद्धू कान्हू पार्क के समीप किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने गांधीवादी शैली अपनाते हुए आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया गया, जबकि बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं ट्रिपल लोडिंग करने वाले चालकों को चालान के बजाय माला पहनाकर नियमों के पालन का संदेश दिया गया।
दुर्घटनाएँ किस्मत से नहीं, लापरवाही से होती हैं:-डीसी
अभियान का नेतृत्व कर रहे उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएँ जीवन एवं परिवार को गहरे संकट में डाल देती हैं। उन्होंने कहा कि यह सोच छोड़नी होगी कि किस्मत साथ देगी। सुरक्षा ही सबसे बड़ा कवच है। हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा का पालन करके ही हम अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं।
जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने कहा कि हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए है, न कि घर में शो-पीस के लिए। दुर्घटना बिना सूचना के आती है, इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।
ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस
उपायुक्त ने नशे में वाहन चलाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि यह न केवल अपराध है, बल्कि जानलेवा भी है। साथ ही यह भी अपील किया कि कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में हो तो उसे वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए।
2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 50 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य
झारखंड सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 01 से 31 जनवरी 2026 तक जिले भर में जागरूकता रथ, स्कूल-कॉलेजों में कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक एवं विशेष वाहन जांच अभियान चलाए जाएंगे।
प्रशासन की अपील
दोपहिया वाहन पर चालक एवं पिलियन राइडर दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग आवश्यक, ओवर स्पीडिंग एवं अनावश्यक हॉर्न से बचें,केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति को ही वाहन चलाने दें।










