पाकुड़ जिला में बाल श्रम रोकने हेतु श्रम विभाग के द्वारा बाल श्रम विमुक्ति एवं जागरुकता अभियान चलाया गया। गुरुवार को यह अभियान मालपहाड़ी रोड पाकुड़ में चलाया गया, जिसमें कुल 22 विभिन्न प्रतिष्ठानों की जाँच की गई और बाल श्रम से कार्य नहीं कराने हेतु जागरुक किया गया। अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठानों में धारा-12 क के तहत सूचना प्रदर्शित कराई गई। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री गिरीश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एवं खतरनाक नियोजन में 14-18 वर्ष तक के बच्चों का नियोजन प्रतिषेधित है। उल्लंघन की स्थिति में बीस हजार रुपये से पचास हजार रुपये तक का जुर्मना अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास या दोनों हो सकता है। इस अभियान में जनलोकल्याण परिषद के प्रोजेक्ट इंचार्ज, चाइल्ड लाईन के सदस्य, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सदस्य एवं अन्य कर्मी शामिल थे।

