विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति गठन करने पर हुआ विचार विमर्श
पाकुड़। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के आलोक में सभी निजी विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति तथा जिला स्तर पर जिला समिति गठित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ की अध्यक्षता में जिला शिक्षा पदाधिकारी के सभाकक्ष में निजी विद्यालयों के संचालक एवं प्राचार्य के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी विद्यालयों के प्राचार्य ने अपने-अपने शुल्क का विवरण दिया। जिससे सभी पदाधिकारी संतुष्ट दिखे। सभी विद्यालयों के प्राचार्य से झारखंड न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के तहत पिछले 3 वर्षों के प्रत्येक मद के साथ शुल्क विवरण व विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति का गठन कर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। जिला स्तरीय कमेटी में संत जोसेफ स्कूल के प्राचार्य तथा डीपीएस स्कूल के प्राचार्य को सवसम्मति से मनोनीत किया गया। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी पाकुड़ द्वारा बताया गया कि यदि आप अपने विद्यालय में स्कूल बस रखे हैं तो उसकी आवश्यक दिशा निर्देश पालन करें एवं ड्राइवर खलासी गाड़ी के फिटनेस आदि की पूर्ण जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित करें । मान्यता प्राप्त विद्यालय को 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को नामांकन हेतु शुल्क एवं मासिक शुल्क में छूट देने हेतु विचार विमर्श किया गया।
झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव राजकुमार भगत एवं जिला अध्यक्ष गेब्रियल मुर्मू ने कहा झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत संचालित किसी भी विद्यालय में पिछले तीन वर्षों से मासिक शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है । इतना ही नहीं किसी भी विद्यालय में री एडमिशन शुल्क नहीं लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिले में ऐसी कोई शिकायत पिछले तीन वर्षों से अभिभावकों द्वारा नहीं की गई है। यदि शिकायत आती है तो संगठन इस तुरंत संज्ञान लेती है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अपार आईडी बनाने में दिक्कतों का सामना करने पड़ता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि यदि कोई ऐसी और असुविधा होती है तो इसका समाधान किया जाएगा। जल्द ही छात्रों के लिए बीआरसी पाकुड़ में आधार बनाने का काम प्रारंभ होगा। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ-साथ निजी विद्यालयों के संचालक उपस्थित रहे।