राजकुमार भगत
प्रोफेशनल टैक्स अंतर्गत जेपीटी के तहत इनरोलमेंट करना आवश्यक है, जैसा कि राज्य कर संयुक्त आयुक्त पाकुड़ आंचल ने जिले वासियों को सूचित किया है। झारखंड में व्यापारियों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम 2011 (जेपीटी) लागू है, इसलिए यदि आपके पास जेपीटी नंबर है लेकिन प्रोफेशनल टैक्स अंतर्गत इनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो आपको यह करना आवश्यक है। वाणिज्य कर विभाग झारखंड सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन इनरोलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। व्यापारी वर्ग को वेबसाइट पर जाकर वैट अधिनियम के तहत आवंटित टेन नंबर को जे पी टी प्रोफेशनल टैक्स के तहत ऑनलाइन इनरोलमेंट करना आवश्यक है। इसके लिए 15 फरवरी 2025 तक का समय दिया गया है। पेशाकार का भुगतान नहीं करने की स्थिति में ब्याज शास्ती का भी प्रावधान है, इसलिए समय पर इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। वाणिज्य कर भवन राज्य कर संयुक्त आयुक्त पाकुड़ आंचल पाकुड़ में झारखंड प्रोफेशनल टैक्स इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है।