स्वराज सिंह
पाकुड़ मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 81/2024, दिनांक 24.04.24, धारा 379, 406, 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि., 4/21 MMDR act 1957, Rule 54 of JMMC-2004 & 7,9,13, झारखंड माइनर मिनरल्स, इल्लीगल माइनिंग एक्ट 2017 के प्राथमिकी अभियुक्त आमिर शेख (चालक), पिता अब्दुल रकीब, ग्राम गगनपहाडी, थाना मुफ्फसिल, जिला पाकुड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज गया है।
यह कांड फर्जी नंबर प्लेट JH04X-0755 लगाकर गलत चालान का उपयोग कर अवैध रूप से स्टोन चिप्स का परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है।





