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March 29, 2026 12:06 am

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास और पचास हजार का जुर्माना।

स्वराज सिंह

पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने शनिवार को 22 वर्षीय दुष्कर्मी इतवार सोरेन को 15 वर्षीया एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 50000 रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल में ही रहना पड़ेगा। माझी सोरेन के पुत्र इतवार सोरेन लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के करमाटांड गांव का रहने वाला है। घटना 21 मार्च 2022 के आधी रात की है। नाबालिक के पिता ने लिट्टीपड़ा थाना में इस घटना को लेकर कांड संख्या 22/2022 दायर की थी। इसके अनुसार नाबालिक के माता-पिता 20 मार्च 2022 को साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट थाना के तिलावनी गांव अपने रिश्तेदार के यहां गए थे। घर में उसके पुत्र और नाबालिक बेटी रह गए थे। 21 मार्च की रात दोनों भाई-बहन अपने-अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात के करीब एतबार सोरेन नाबालिक के कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसे धमकी दिया कि अगर वह किसी को इसकी जानकारी दी तो वह उसे जान से मार डालेगा। इसके बाद एतवार वहां से भाग निकला। उसके जाने के बाद नाबालिक ने अपने भाई को इसकी जानकारी दी। भाई ने फोन से इस घटना की जानकारी अपने पिता को दिया। इसके बाद दोनों पति-पत्नी अपना गांव लौट आए और पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। न्यायाधीश ने शुक्रवार को इतवार सोरेन को दोषी करार दिया था और आज फैसला सुनाया।

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