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October 15, 2025 8:17 pm

1 नवंबर से बिना रजिस्ट्रेशन ऑटो-ई-रिक्शा पर रोक, परिवहन विभाग ने दी सख्त चेतावनी।

जिले में ऑटो और ई-रिक्शा के अनियंत्रित परिचालन पर अब सख्ती शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि 1 नवंबर से बिना रजिस्ट्रेशन, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना आई कार्ड और बिना ड्रेस कोड के कोई भी ऑटो या ई-रिक्शा पाकुड़ जिले की सड़कों पर नहीं चलेगा। इसको लेकर शनिवार को परिवहन विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने की। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) जितेंद्र कुमार, नगर परिषद प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी, नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार समेत संबंधित अधिकारी और पाकुड़ जिला ऑटो-ई-रिक्शा ऑनर्स चालक एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर से पश्चिम बंगाल, मालदा, फरक्का, धुलियान और अन्य जगहों से आने वाले बिना पंजीकरण वाले तीन पहिया वाहन अब पाकुड़ जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ऐसे वाहनों को चांदपुर चेकपोस्ट पर ही यात्रियों को उतारना होगा और वहां से पाकुड़ के पंजीकृत वाहनों से यात्रियों को नगर क्षेत्र तक लाया जाएगा। इस व्यवस्था से नगर क्षेत्र में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगेगी और यातायात जाम की समस्या में सुधार होगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि किसी भी नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नाबालिग चालक पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने के साथ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाहन तभी छोड़ा जाएगा जब अभिभावक से एफिडेविट या पीआर बांड भरवाया जाएगा। इसके अलावा ऑटो चालकों के लिए खाकी और ई-रिक्शा चालकों के लिए नीली वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आई कार्ड और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना किसी भी वाहन का परिचालन वर्जित रहेगा। डीजल, पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाले सभी ऑटो चालकों को परिवहन विभाग से रूट परमिट लेना अनिवार्य किया गया है। बिना रूट परमिट वाहन चलाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(ए) के तहत दस हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं मेडिकल इमरजेंसी, शव वाहन या एम्बुलेंस के रूप में चलने वाले ऑटो और ई-रिक्शा को विशेष परिस्थितियों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। चांदपुर बॉर्डर पर वाहनों के लिए पड़ाव स्थल तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। यहां साफ-सफाई, पानी, बिजली और शौचालय की व्यवस्था 1 नवंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। इस स्थल पर सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक पुलिस बल की तैनाती रहेगी ताकि जांच और नियंत्रण में कोई कमी न रहे। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल विभाग को इस संबंध में सूचनात्मक बोर्ड और साइन बोर्ड लगाने तथा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने कहा कि अब जिले की सड़कों पर वही ऑटो और ई-रिक्शा चल पाएंगे जिनके सभी कागजात सही और वैध होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित ऑटो-ई-रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय, सचिव अनिकेत गोस्वामी और शब्बीर हुसैन ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। मौके पर एसोसिएशन की ओर से 39 आवेदन आई कार्ड और वाहन नंबरिंग के लिए तथा 30 आवेदन ड्राइविंग लाइसेंस निर्माण के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को सौंपे गए।

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