स्वराज सिंह
पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने शनिवार को दो अपराधी रोनी शेख ऊर्फ इब्राहिम शेख तथा सद्दाम शेख उर्फ सफीउल रहमान को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50000 रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त 1 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायाधीश ने इसके अलावा दोनों को अन्य दो धाराओं में 7 साल एवं एक माह की सजा भी सुनाई है और 50000 एवं 5000 रुपया जुर्माना भी किया है। रोमी शेख स्थानीय उदय नारायणपुर गांव के लुटफुल शेख का पुत्र तथा सद्दाम शेख स्थानीय साकारघाटा गांव के नूर शेख का बेटा है। इन दोनों ने स्थानीय उदय नारायणपुर गांव के डालिम शेख को गोली मारकर जानलेवा हमला किया था। इस गोली कांड की यह घटना मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के चेंगाडांगा गांव के निकट 14 सितंबर 2019 की शाम करीब 8:00 बजे की है। डालिम शेख ने इस घटना को लेकर पाकुड़ नगर थाना में 15 सितंबर 2019 को कांड संख्या 18/19 दायर की है। इसके अनुसार उस समय डालिम शेख पीपलजोड़ी के एक पत्थर उद्योग क्षेत्र में ट्रक में गिट्टी लोड कर रहा था। इन दोनों अपराधियों ने डालिम को फोन कर चेंगाडांगा के पास बुलाया था। इस दौरान रोनी शेख ने डालिम को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। घायल डालिम शेख को निकटवर्ती पश्चिम बंगाल के बहरामपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दायर प्राथमिक्की के अनुसार रोनी शेख ने डालिम शेख से डेढ़ लाख रुपया उधर में लिया था। उस समय रोनी शेख कपड़ा का व्यापार करता था। बाद में इसको लेकर दोनों के बीच का संबंध ठीक नहीं था। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक लुकास हेमरम ने पक्ष रखा।