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February 7, 2025 4:11 am

मनिरामपुर में अबुआ आवास योजना में अनियमितताएं, जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौंपा आवेदन

बजरंग पंडित

पाकुड़ – मनिरामपुर पंचायत में अबुआ आवास योजना के तहत अयोग्य लाभुकों को आवास प्रदान करने और योग्य लाभुकों को दरकिनार करने के आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में एक आवेदन पत्र 15 अक्टूबर 2024 को उपायुक्त महोदय, पाकुड़ को भेजा गया है। आवेदन पत्र में आरोप लगाया गया है कि पंचायत के मुखिया मजिबुर रहमान, पंचायत सचिव सुभाष कुमार साहा और रोजगार सेवक ने मिलीभगत कर अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिलाया है। इन अयोग्य लाभुकों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने पहले से ही अन्य आवासीय योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है या जिनके पास पहले से पक्का मकान है। इसके विपरीत, कई योग्य और जरूरतमंद लाभुकों को इस योजना से वंचित कर दिया गया है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सूची में हेरफेर कर अयोग्य लोगों के नाम आगे कर दिए गए हैं, जिससे वे पहले अबुआ आवास प्राप्त कर सकें। इस असंवैधानिक कार्य के कारण गरीबों के लिए चलाए जा रहे इस महत्त्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना का उद्देश्य विफल हो रहा है। आवेदनकर्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि योग्य लाभुकों को उनका हक मिल सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। आवेदन के साथ संलग्न सूची में 50 लाभुकों के नाम शामिल हैं, जिनमें से कई अयोग्य पाए गए हैं। इस सूची में हेरफेर कर अयोग्य लोगों को लाभ दिलाने का आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य दस्तावेज़ों में लाभुकों के नाम और विवरण शामिल हैं, जो इस अनियमितता को और स्पष्ट करते हैं।

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