परीक्षा संपन्न होने तक धारा 144 रहेगा प्रभावी
राजकुमार भगत
पाकुड़। 6 फरवरी 2024 से आयोजित होने वाली मैट्रिक -इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी हरिवंश पंडित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों से 500 गज की दूरी तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 6 फरवरी के से परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इस दौरान केंद्र के 500 गज की परिधि में पांच से अधिक व्यक्तियों को एक जगह एकत्रित होने, घातक हथियार लेकर चलने, मजमा लगाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करते हुए पाए जाने पर नियम संगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी गस्ती, दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दंडाधिकारी के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। मालूम हो की
जिले में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए कुल 31 केंद्र बनाए गए हैं। जिसमे मैट्रिक के लिए 10 व इंटरमीडिएट के लिए 21 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या 7564 है। जबकि, इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या 4738 है।