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May 13, 2026 1:35 am

शराब व्यापारियों को दो साल की सजा के साथ 4 हजार रुपए का जुर्माना।

पाकुड़ । स्वराज सिंह।

अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने शुक्रवार को निकटवर्ती पश्चिम बंगाल के दो शराब व्यापारी अलिउल शेख और राजकुमार साहा को उत्पाद अधिनियम की धारा 47(ए) के तहत दो साल का कारावास और चार हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी।जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त तीन माह जेल में ही रहना पड़ेगा । अलिउल मुर्शिदावाद जिला अन्तर्गत शमसेर थाना के एलिजावद और राजकुमार बीरभूम जिला के मुरारोई का निवासी है, जानकारी के अनुसार 8अगस्त 2019 को गश्ती में निकली पाकुड़ मुफ्फ्सील थाना की पोलिस ने कदमसार गांव में उक्त अभियुक्तों को क्रमशः 50लीटर और 20लीटर देशी शराब ले जाते पकडा। इस संबंध में तत्कालीन स अ नि रविन्द्र कुमार ने कांड संख्या 90/19 दर्ज किया था।

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