बाल विवाह, जमानत अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता पर दी गई विस्तार से जानकारी।
पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वाधान में नब्बे दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान जिले में लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पाकुड़ जेल समेत ग्रामीण इलाकों में लोगों को कानूनी अधिकारों और सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में यह अभियान संचालित किया गया। जेल में लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो. नुकुमुद्दीन शेख ने बंदियों को उनके अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सहायता और जमानत के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर बंदी प्राधिकार से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स और अधिवक्ताओं की टीम ने घर-घर जाकर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम, विवाह की कानूनी न्यूनतम उम्र, रोकथाम के उपाय और सजा के प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही लोगों को कानूनी सहायता के लिए नालसा टॉल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया। अभियान के दौरान जागरूकता पर्चियां भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता एल्बिना किस्कू, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स कान्हु हांसदा, भरत कुमार साहा, जयंती टुडू सहित कई स्वयंसेवक सक्रिय रूप से शामिल रहे और अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया।








