गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य के न्यायालय ने जान मारने की नियत से मारपीट कर जख्मी करने के आरोपित नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर निवासी खुशबू देवी, पति विक्की दास को दोषी पाकर चार वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह साधारण कारावास की सजा से दंडित किया गया। जबकि धारा 323 भादवि के तहत दोषी पाने पर एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह साधारण कारावास की सजा से दंडित किया गया। वहीं धारा 341 भादवि के तहत दाेषी पाकर एक माह कारावास एवं पांच सौ रूपये जुर्माना भरने की सजा सनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सात दिन साधारण कारावास से दंडित किया गया। सभी सजा साथ- साथ चलेगी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक वशीरअहमद ने न्यायालय के समक्ष गवाहों का परीक्षण कराया। उभय पक्ष की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपित को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
18 जनवरी 2018 की घटना को लेकर नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी में लोहिया नगर की माला देवी ने कहा था कि शाम के समय बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। इस दौरान बच्चों के बीच खेल- खेल में भी मारपीट हो गया। इसी घटना से आक्रोशित बगलगीर खुशबू देवी, पति विक्की दास ने मारपीट किया और घर से छूरा निकालकर उसके सीने पर मार दिया इससे खून बहने लगी। आनन- फानन में आसपास के लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां नगर थाना पुलिस ने घटना से संबंधित बयान दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज की और अनुसंधान शुरू किया।





