स्वराज सिंह
पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने 14 वर्षीया एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत एक युवक मिठुन साहा को सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी।जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त जेल में ही रहना पड़ेगा। मिठुन हिरणपुर थाना के गुजुर साहा का बेटा है। नाबालिग ने इस घटना को लेकर थाना में 9मार्च 2023 को कांड संख्या 29/23 दर्ज की थी। नाबालिग ने कहा है कि माता-पिता के दीदी के घर जाने के कारण 7मार्च की रात अकेली सोयी थी। रात करीब 9बजे मेरे कमरे में आया और जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। जाने के पहले उसने धमकी दिया यह बात किसी से कहा तो वह उसे और उसके मां-बाप को जान से मार देगा।





