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June 26, 2025 5:54 pm

मारपीट मामले में तीन आरोपित को सात साल की सजा, जुर्माना

स्वराज सिंह

पकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने सोमवार को मारपीट के एक मामले में तीन आरोपित उल्लास रविदास, भोला रविदास और बाटूल रविदास को छोटन रविदास पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाकर सात साल का कारावास एवं दस हजार(कुल 64,500) रुपया का जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सभी को अतिरिक्त एक साल जेल में रहना पड़ेगा। तीनों को भादवि की अन्य तीन धाराओं में दो साल,एक साल और एक माह तथा क्रमशः दस हजार, एक हजार और पांच सौ रुपया जुर्माना की सजा सुनायी गई है। पीड़ित छोटन महेशपुर थाना क्षेत्र के कार्तिकपाड़ा गांव के निवासी हैं। जबकि तीनों आरोपित पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला अन्तर्गत मुररोई थाना के तियोरपाड़ा के निवासी हैं। ये दोनों गांव निकटवर्ती पड़ोसी बताये जाते हैं। पीड़ित के बड़े भाई बिल्टू रविदास ने इस घटना को लेकर महेशपुर थाना में दूसरे दिन 18दिसंबर 2017कांड संख्या 174/17 दर्ज किया था। इसमें बताया गया है कि 17 दिसंबर की शाम 4 बजे नहाने के लिए पोखरा जा रहा था। रास्ते में उल्लास ने उसका पहना गमछा खीच कर खोल दिया। इसको लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था। उल्लास घर गया और कुछ देर में भोला,बाटूल व अन्य लोगों के साथ वहां राड एवं लाठी लेकर आया तथा छोटन पर जानलेवा हमला किया। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया था।

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