पाकुड़ में 3 से 23 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलमुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी 23 परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले से लेकर 23 फरवरी शाम 6 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
हर केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी, प्रेक्षक और पुलिस बल की तैनाती की गई है। निषिद्ध क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने, भीड़ लगाने, अनावश्यक घूमने, जुलूस-धरना और हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। परीक्षा कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी और परीक्षार्थियों के अलावा किसी को केंद्र के आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी। 23 फरवरी को नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर जिन केंद्रों पर मतदान होगा, वहां मतदाताओं, मतदान कर्मियों और पुलिस को आवश्यक छूट दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे परीक्षा अवधि में नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।





