अक्षय कुमार सिंह
रामगढ़। रामगढ़ जिले में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त, रामगढ़ फैज अक अहमद मुमताज द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में बुधवार को समय तकरीबन दोपहर 12:15 बजे बरलंगा थानान्तर्गत मध्य विद्यालय चोकरबेड़ा के समीप जप्त बालू लदे लाल रंग की महिन्द्रा ट्रेक्टर, इंजन नं० – NRD4SBE0011 एवं चेचिस नं०- MBNTFAVB7RND00322 की जाँच खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ द्वारा की गई। जाँच के कम में ट्रेक्टर में लदे बालू खनिज से संबंधित खनिज परिवहन चालान न प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्रवाई की गई।

पुनः बुधवार की संध्या में करीब 7:45 बजे पतरातु थानान्तर्गत महुआ टोला के समीप से जप्त बालू लदे ट्रेक्टर सं०- JH01CP-2016 की जाँच खान निरीक्षक, रामगढ़ द्वारा की गई। जाँच के कम में उपरोक्त बालू लदे ट्रैक्टर गाड़ी के डाला पर लगभग 100 घनफीट बालू लदा पाया तथा ट्रैक्टर के अन्दर बालू से संबंधित परिवहन चालान नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि उक्त ट्रैक्टर गाड़ी के मालिक एवं अज्ञात चालक एवं द्वारा उपरोक्त ट्रैक्टर गाड़ी के माध्यम से अवैध रूप से बालू का उठाव कर परिवहन कार्य किया जा रहा था।

फलस्वरूप उपरोक्त वर्णित ट्रैक्टर के मालिक तथा अज्ञात चालक के विरूद्ध सरकारी संपति की चोरी, खनन राजस्व का क्षति, के आलोक में तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 4, 21. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम 54, The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining. Transportation & Storage) Rules, 2017 के नियम 9, 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई ।





