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May 31, 2026 2:40 am

हाटपाड़ा मेला मैदान में हुई चोरी का पुलिस ने 72 घंटे में किया उद्भेदन।

चोरी के अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश, तीन शातिर दबोचे, पीतल की थालियां बरामद

पाकुड़ जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर थाना क्षेत्र के हाटपाड़ा मेला मैदान स्थित बर्तनों की दुकान में हुई बड़ी चोरी की घटना का पुलिस ने महज 72 घंटों के भीतर सफल उद्भेदन कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने शनिवार को एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मामले का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में संलिप्त अंतरजिला गिरोह के तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की गई पीतल (कांसा) की 07 पीस थालियां बरामद कर ली गई हैं।मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि बीते 27 मई 2026 की रात्रि को हाटपाड़ा स्थित मेला मैदान में कुल 5 दुकानों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें एक बर्तन की दुकान से भारी मात्रा में कांसा व पीतल के बर्तन चोरी कर लिए गए थे।इस संबंध में पीड़ित शैलेंद्र साव द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पाकुड़ नगर थाना में कांड संख्या 117/2026, दिनांक 28.05.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305(a)/331(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था।

एसआईटी का गठन कर दी दबिश

मामले के त्वरित खुलासे के लिए एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम ने मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए जाल बिछाया और त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त तीन कुख्यात अपराधियों को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर कांड में चोरी हुए बर्तनों को बरामद किया गया।

सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी

पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में बजीर शेख, पिता- लुकमान शेख, निवासी- नलखोर, थाना व जिला- पाकुड़, हाजीबुल शेख, पिता- शमसेर शेख, निवासी- बैलपोखर, थाना व जिला- पाकुड़ व रोनी शेख, पिता- बदरुल शेख, निवासी- मौलाना चौक पम्प हाउस के पीछे, पाकुड़ शामिल हैं।

आरोपियों का है लंबा आपराधिक इतिहास

एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों का पुराना और लंबा आपराधिक इतिहास रहा है।बजीर शेख के खिलाफ पहले से ही पाकुड़ नगर थाना में कांड सं- 160/2023 (धारा 413/414/34 भादवि) एवं कांड सं- 165/2024 (धारा 303(2)/305(a)/3(5) BNS) दर्ज हैं। रोनी शेख के खिलाफ नगर थाना में कांड सं- 267/2024, कांड सं- 94/2025, और पाकुड़ आरपीएफ (RPF) थाना में कांड सं- 1/2022 (RP(UP) Act) दर्ज है। पुलिस इन सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज रही है.इस सफल उद्भेदन में एसडीपीओ कुमार गौरव, नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता, पु०अ०नि० सन्नी सुप्रभात, मिथुन रजक, विक्रांत कुमार, अनन्त साहा, सुबल कुमार डे, अभिषेक कुमार, तकनीकी शाखा के सुकदेव साहा एवं नगर थाना के सशस्त्र बल की भूमिका सराहनीय रही।

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