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September 3, 2026 1:09 am

विशेष लोक अदालत में 20 लाख का चेक बाउंस मामला सुलझा, आपसी समझौते से खत्म हुआ तीन साल पुराना विवाद।

एसडीजेएम सदीश उज्जवल बेग के मार्गदर्शन और मध्यस्थ धर्मेंद्र सिंह की पहल से मिली सफलता, दोनों पक्षों ने जताया संतोष

पाकुड़। व्यवहार न्यायालय, पाकुड़ में शनिवार को आयोजित विशेष लोक अदालत में ₹20 लाख के चेक बाउंस (एनआई एक्ट) के एक महत्वपूर्ण मामले का आपसी सहमति से सफल निपटारा कर दिया गया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), पाकुड़ की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में वर्षों से लंबित विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान होने पर दोनों पक्षों ने राहत की सांस ली।
मामला शिकायत संख्या 333/2023 से संबंधित था, जिसमें शिकायतकर्ता मोहम्मद रेजाउद्दीन ने प्रतिवादी अनल सिंघा के खिलाफ ₹20 लाख के चेक अनादरण का परिवाद दायर किया था। विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद मामले का निष्पादन कर दिया गया।
मामले के समाधान में एसडीजेएम सदीश उज्जवल बेग के मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके निर्देश पर प्रकरण को मध्यस्थता के लिए भेजा गया, जहां चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सह मध्यस्थ धर्मेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान कराया। लोक अदालत की तैयारी के तहत 3 से 17 जुलाई तक व्यवहार न्यायालय परिसर में प्री-लोक अदालत की नियमित बैठकें आयोजित की गई थीं। लगातार हुई बातचीत और मध्यस्थता के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम शनिवार को सामने आया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों से अपील की कि वे अपने लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों के त्वरित, सुलभ और निशुल्क निपटारे के लिए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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