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May 14, 2026 1:26 am

जिदातो गर्ल्स हाई स्कूल पाकुड़ मे लीगल लिटरेसी क्लब के तहत् जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई।

सतनाम सिंह

आज दिनांक 10.12.2022 नालसा एवं झालसा रांची के आलोक में डालसा के सचिव शिल्पा मुर्मू के निर्देशानुसार पाकुड़ के जिदातो गर्ल्स हाई स्कूल पाकुड़ मे लीगल लिटरेसी क्लब के तहत् जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई।जिसमे छात्राओं को बाल विवाह समन्धित कानूनी जानकारी दी गई।श्री मति गांगुली ने बताया कि बाल विवाह निवारण अधिनियम,1929 बाल विवाह कानूनी अपराध है ।अधिनियम1929 के अंतर्गत18 साल से कम उम्र लड़की,21साल लड़के की शादी करवाया अपराध है।बाल विवाह मे सहयोग करने वाले लोगों को सजा ह ोसकती है। 1929 की धारा12 के अंतर्गत 3माह का कारावास या1000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। मौके पर पीएलवी कमला गांगुली ,क्लास टीचर mrs, जोली मरांडी ने उपस्थित रहे।

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