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May 13, 2026 8:15 am

विधिक जागरूकता शिविर (मोबाइल वैन) कार्यक्रम का समापन एवं सफल आयोजन किया गया।

बजरंग पंडित पाकुड़।

महिलाएं एवं ग्रामीणों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कानूनी सुविधाओ,कानूनी समस्या संबंधित जागरूक करना का है उद्देश।

झालसा रांची के निर्देशानुसार शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर न्याय सदन पाकुड़ में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर डालसा के सचिव शिल्पा मुर्मू की उपस्थिति में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर (मोबाइल वैन) कार्यक्रम का समापन और सफल आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम मेंडालसा के सचिव शिल्पा मुर्मू ने कानून के अधिकारों और हक के अलावे भारत वर्ष मे झरखंण्ड राज्य लीगल ऐड उपलध कराने में देश में सबसे पहले स्थान में है की जानकारी दी। साथ ही सभी उपस्थित दूर दराज से आए महिलाएं एवं ग्रामीण से इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य लोगो को प्राधिकार द्वारा कानूनी सुविधाओ के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। वहीं डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नुकुमुद्दीन शेख ने कानून के संविधान एवम् आधिकार का ज़िक्र करते हुए डालसा से मिलने वाली निः शुल्क सुविधाओं का पाने का हकदार महिलाएँ और बच्चे,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य,औद्योगिक कामगार, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार विकलांग व्यक्ति,हिरासत में लिया गया व्यक्ति,वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है व्यक्ति को मामले से संबंधित सारा दस्तावेज़, गवाहों का आने जाने का खर्च समेत मुकदमे का सारा प्रक्रिया निः शुल्क अधिवक्ता के माध्यम से सुलहनिये वाद , मोटर दुघर्टना क्षतिपूर्ति वाद, श्रम विवाद, पानी बिल ,बिजली बिल समेत अन्य सिविल वाद जिन्हे लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है ऐसे मामलों को सुलह समझौता कर आपसी सहमति से वाद का निष्पादन समय और पैसों को बचत करते हुए त्वरित न्याय दिलाना समेत कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी। वही सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल के गंगाराम टुटू ने डालसा से झालसा तक निःशुल्क कानूनी सहायता का ज़िक्र करते हुए कहा कि कानून के अधिकारों एवम् हक को जानना जरूरी । कानूनी अभाव में किसी भी प्रकार के घटना घटित हो सकता है।पैनल अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने प्राधिकार द्वारा मिलने वाले सुविधा के ज़िक्र करते हुए कहा की निः शुल्क अधिवक्ता के माध्यम से जेल में बंदी , भरण पोषण, घेरलू हिंसा ,समेत कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निः शुल्क न्याय दिलाना प्राथमिकता है।मो फैज आलम द्वारा मंच का संचालन किया गया। मौके पर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के संजीव कुमार मंडल ,सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अजफर हुसैन विश्वास पीएलवी समेत जेएसएलपीएस की महिलाए समेत कार्यालय कर्मी मौजूद रहे।

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