अब्दुल अंसारी
पाकुड़िया तेरे देश होम के सहयोग से लोक कल्याण सेवा केंद्र देवी नगर द्वारा दो दिवसीय युथ कंसल्टेशन(कार्यशाला सह प्रशिक्षण) का आयोजन पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत खजूरडंगाल पंचायत भवन में रविवार को आयोजित किया गया । जिसमें युथ को अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक किया गया एवं बाल संरक्षण मुद्दे उससे संबंधित कानून और अधिकार के बारे में बताया गया साल 1992 में जेनेवा में यूएनसीआरसी को स्वीकार किया गया कि बच्चा का मतलब है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो । संस्था के राजीव रंजन द्वारा बताया गया कि बच्चे क्या क्या अधिकार है बच्चे को लेकर विभिन्न कानून व अधिनियम जैसे-किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति -इस समिति में ऐसे बच्चों को उपस्थित किया जाता है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत हो-असहाय बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे , बाल तस्करी के शिकार बच्चे एवं किशोर न्याय बोर्ड में ऐसे बच्चों को उपस्थित किया जाता है जो विधि का उल्लंघन करता हो। उपस्थित सभी यूथ को ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बच्चों के लिए बनाए गए बिभिन्न कानून व अधिनियम के बारे में बताया गया जैसे-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में विस्तृत रुप से बताया गया। संस्था के लीवीन सी बाबू द्वारा खेल खेल के माध्यम से प्रभावी संचार एवं रचनात्मक सोच से संबंधित बातें सिखाई गई , साथ ही साथ युवाओं के द्वारा निबंध एवं आवेदन लिखने हेतु सिखाया गया। सुचित्रा मुर्मु द्वारा बताया गया कि क्लीन एवं हेल्थी इन्फॉरमेंट हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है युवाओं को पर्यावरण एवं जल संरक्षण की रक्षा हेतु सफथ दिलाई गई की हम सभी यूथ मिलकर पानी बचाएंगे , पौधे को लगाएंगे ग्रामीणों को भी जागरूक करेंगे। कार्यक्रम का समापन यूथ लीडर अजय ठाकुर के द्वारा धन्यवाद के साथ किया गया।







