Search

September 3, 2026 11:14 pm

भ्रामक दावे और गलत लेबल वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक, दुकानदारों को स्टॉक अलग रखने का निर्देश।

पाकुड़। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), नई दिल्ली तथा झारखंड के अपर मुख्य सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा भ्रामक दावों, गलत लेबलिंग और अन्य नियमों के उल्लंघन के आधार पर चिन्हित किए गए गैर-अनुपालक खाद्य उत्पादों की बिक्री, वितरण और आगे की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों एवं पाकुड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
उपायुक्त मेघा भारद्वाज तथा अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार और राधिका कुमारी ने कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एफएसएसएआई द्वारा चिन्हित गैर-अनुपालक खाद्य उत्पादों की बिक्री, वितरण और आपूर्ति तत्काल बंद की जाए।
कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध ऐसे उत्पादों के भंडार की जांच कर उन्हें अन्य बिक्री योग्य खाद्य पदार्थों से अलग रखने तथा उपभोक्ताओं के लिए बिक्री हेतु प्रदर्शित नहीं करने को कहा गया। साथ ही संबंधित निर्माता, अधिकृत वितरक या आपूर्तिकर्ता को उचित दस्तावेजों के साथ उत्पाद वापस करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। विभाग ने कारोबारियों से खरीद बिल या चालान, बैच अथवा लॉट नंबर, उत्पाद की मात्रा, निर्माता या आपूर्तिकर्ता का विवरण, वापसी चालान तथा उत्पाद वापस किए जाने की पुष्टि जैसे दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा। अधिकारियों ने भविष्य में प्रतिष्ठानों में केवल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुरूप खाद्य उत्पादों का ही भंडारण, बिक्री और वितरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी। खाद्य उत्पादों के लेबल, एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण, बैच अथवा लॉट नंबर, अधिकतम खुदरा मूल्य, निर्माण एवं समाप्ति तिथि सहित सभी अनिवार्य जानकारियों की जांच करने तथा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले किसी भी दावे से बचने का निर्देश दिया गया।

निर्देशों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि चिन्हित गैर-अनुपालक खाद्य उत्पादों की बिक्री या वितरण जारी पाए जाने अथवा विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में खाद्य कारोबारियों एवं पाकुड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया।

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!