पाकुड़ | झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देश पर आगामी 29 नवंबर 2025 को मासिक लोक अदालत सह बिजली से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) पाकुड़ शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में पीडीजे कक्ष में एक अहम बैठक हुई।
बैठक में न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर तेजी से किया जाए। उन्होंने कहा कि इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना और आपसी समझौते के माध्यम से विवादों को समाप्त करना है, ताकि मुकदमों का बोझ कम हो और आमजन को राहत मिले।
मौके पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो, सभी न्यायिक पदाधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मामलों की प्राथमिकता तय करने और लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक वादों के निपटारे को लेकर रणनीति भी बनाई गई।











