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May 4, 2026 12:05 pm

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1.25 लाख जुर्माना।

स्वराज सिंह

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने शनिवार को 29 वर्षीय बुसू उर्फ कुटीप बास्की को दुष्कर्म के एक मामले में भादवि की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी। वहीं जज ने उसे भादवि की धारा 452 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपया जुर्माना करने की भी सजा सुनायी। दोनों सजा में जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त क्रमशः एक साल और 6माह जेल में ही रहना पड़ेगा। बुसू आमड़ापड़ा थाना के छोटा तालडीह गांव के अनिल बास्की का बेटा है। पिड़ीता भी इसी थाना क्षेत्र के निवासी है। पीड़िता ने थाना में 16मई 2020 को थाना ने रिपोर्ट लिखाई थी। इसके अनुसार पति के काम पर बाहर जाने के कारण अपने 5बच्चों के साथ रहती थी।बुसू 12मई 2020 की आधी रात को उसके घर में घुसा और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने आगे कहा है कि इसके पूर्व भी एक बार बुसू ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उस बार पंचायती में मामला खत्म हो गया था।लेकिन इस बार उन्होंने 16मई 2020 को थाना पहुंच कर रिपोर्ट लिखाई है।

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