बजरंग पंडित
पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव के आदेशनुसार शनिवार को जिदातो बालिका उच्च विद्यालय मे पीएलबी कमला रॉय गांगुली, क्लास टीचर जोली मराण्डी ने लिटरेसी क्लब में उपस्थित छात्राओं को काला जादू और अंधविश्वास के बारे में कानूनी जानकारी दी। जैसे कि हमारी भारत मे पुराने समय से समाज में चला आ रहा है अंधविस्वासी को आमतौर पर शिक्षा की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, हालांकि, भारत मे हमेशा ऐसा नहीं रहा हैं क्योकी जनता द्वारा अंधविस्वास सी माने जाने वाले अंधविश्वास वाले कई शिक्षित लोग हैं। साथ ही छात्राओं को 16 ऐसे कानूनी पर बैन लगता हैं जो जादू टोना, काला जादू,
अंधविस्वास के नाम पर अन्य लोगों को बर्बाद कर सकते है। अगर कोई इस एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे सजा के रूप मे एक साल से सात साल तक की जेल या 5,000रू,से लेकर50,000,रू तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है । दोषी क़ अंधविस्वास बिरोधी एक्ट के साथ साथ सेक्शन302(मर्डर)औऱ सेक्शन 308( सूसाइड के लिए उकसाना) के तहत भी सजा मिल सकती है।
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