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May 9, 2026 9:32 am

बिना माइनिंग चालान के स्टोन चिप्स का परिवहन करते हुए पकड़े जाने का आरोप में कई एक्ट के तहत थाना कांड संख्या दर्ज कराई गई

सतनाम सिंह

महेशपुर (पाकुड़ )महेशपुर अंतर्गत अवैध परिवहन मामले में खान निरीक्षक पिंटू कुमार के आवेदन पर दो ट्रैक्टर मालिक चालक व संलिप्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया ।जानकारी के अनुसार विगत विगत 24 जून को महेशपुर थाना क्षेत्र दमदमा महेशपुर पक्की सड़क से भटांडा गांव की तरफ जाने वाली मोड़ पर महेशपुर पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में दो ट्रैक्टरों में बिना परिवहन चालान के स्टोन चिप्स खनिज का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया दोनों ही वाहनों में दो सौ दो सौ घनफुट स्टोन चिप्स लदा पाया गया था। उपरोक्त दोनों ट्रैक्टरों में ला दे ला दे खनिज सहित थाना परिसर में सुरक्षित आरक्षण में रखा गया था। जिसके बाद खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय पाकुड़ सह वादी पिंटू ने दोनों ट्रैक्टरों के मालिक व चालक तथा समृद्ध व्यक्ति खिलाफ बिना माइनिंग चालान के स्टोन चिप्स का परिवहन करते हुए पकड़े जाने का आरोप में जेएमएससी रूल की धारा चौहान तथा जेएमएम आरडी एक्ट 1957 की धारा 4 ए,21, तथा दी झारखंड मिनिरल ( प्रीवेंशन आफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूट्स 2017 के नियम 9 तथा 13 के तहत थाना कांड संख्या 106 / 23 दर्ज कराई गई

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