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April 16, 2026 3:53 am

मारपीट कर फसल ले जाने मामले पर 17 लोगों को तीन साल की सजा।

अमर भगत

पाकुड़: आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में खेत में लगी फसल को जबरन उठा कर ले जाने और मारपीट करने के आरोप में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार दास की कोर्ट ने जीआर वाद संख्या 619/21 में गुरुवार को 17 लोगों को अलग-अलग धाराओं में 3 साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना सुनाया है।
इस मामले में कुल 17 आरोपी को दोषी ठहराते हुए उन्हें सुसंगत धारा 147, 324, 149 के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरकार के पक्ष से सहायक लोक अभियोजक रवीश कुमार पांडे ने वादी का पक्ष कोर्ट में रखते हुए मामले को गंभीर बताया और कहा कि यह क्षमा योग्य नहीं है। सजा पाने वालों में विहारी मरांडी, ईश्वर मरांडी, वीरेंद्र मरांडी, सिरिल मरांडी, गणेश मरांडी, रचू मरांडी, रामेश्वर मरांडी, जमीन मरांडी, मिस्त्री मरांडी, शिवानी हेंब्रम, चुन कोण सोरेन, पनपती हांसदा, मकलू हांसदा, सेवंती टुडू, मनीला सोरेन, स्टेंसिला हंब्रम, हेमंती टुडू और अनिल मुर्मू शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार आमड़ापाड़ा थाना में दर्ज कांड संख्या 49/21 में बादी सूरजमुनि हेंब्रम का आरोप है कि 17 अक्टूबर 2021 को उनके खेत में लगी फसल को 17 लोगों ने लाठी डंडा तीर धनुष,तलवार से लेश हो खेत पर आकर उनके साथ मारपीट की और उनके खेत में लगी फसल को जबरन उठा कर ले गये। वादी सरोज मुनि ने इस घटना को लेकर आमड़ापाड़ा थाना में आवेदन देकर 18 अक्टूबर 2021 को केस दर्ज कराया था।

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