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May 12, 2026 3:40 pm

अबुआ आवास चयन कार्य में लापरवाही पर मनीरामपुर पंचायत सचिव निलंबित

मुखिया का वित्तीय शक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का डीपीआरओ को निर्देश।

बजरंग पंडित

पाकुड़: डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल के आदेश पर अबूआ आवास के चयन कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने तथा भ्रष्टाचार के आरोप में पाकुड़ सदर प्रखंड के मनीरामपुर के पंचायत सचिव मिलड्रेड सोरेन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है।साथ ही पंचायत मनिरामपुर का अतिरिका प्रभार सुभाष कुमार साह, जनसेवक सह- प्रभारी पंचायत सचिव नवादा को आवंटित किया है।वही उपायुक्त के निर्देश पर मिलड्रेड सोरेन को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर मनिरामपुर पंचायत का सम्पूर्ण प्रभार सुभाष कुमार साह को सौपने को कहा गया है।निलम्बन अवधि में मिलड्रेड सोरेन, पंचायत सचिव प्रखंड कार्यालय, पाकुड़ का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, अमडापाडा निर्धारित किया गया है। मिलड्रेड सोरेन, पंचायत सचिव को निलम्बन अवधि में प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर झारखंड सेवा संहिता के नियम-96एवं झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 2016 के तहत नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।उप विकास आयुक्त, पाकुड़ को निदेश दिया है कि निलम्बित पंचायत सचिव मिलड्रेड सोरेन के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।वही जिला पंचायत राज पदाधिकारी पाकुड़ को निर्देश दिया जाता है कि मनिरामपुर पंचायत में अबुआ आवास को चयन में अनियमितता बरतने के कारण संबंधित मुखिया का वित्तीय शक्ति पर नियमानुसार तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।

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