पाकुड़ :स्वराज सिंह।
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने गुरुवार को कालिदासपुर मौजा में पत्थर का अवैध तरीके से खनन करने का दोषी पाकर असमाउल शेख एवं गीयासूद्दीन शेख को तीन साल का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह माह सजा काटनी पड़ेगी। दौनों पत्थर व्यवसायी पाकुड़ मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कुमारपुर के निवासी हैं।
जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2022 को तत्कालीन पाकुड़ सिविल एसडीओ, एसडीपीओ,जिला खनन पदाधिकारी, खनन निरीक्षक थाना प्रभारी की टीम ने उक्त दोषियों के अवैध तरीके से कालिदासपुर में चल रहे पत्थर खदान में छापेमारी की थी। उस दौरान वहां कार्यरत कर्मी फरार हो गए थे। टीम ने वहां दो ट्रेक्टर और कम्प्रेशर मशीन जब्त की थी।





