उक्त मामले के सभी आरोपी को न्यायालय ने किया आरोपमुक्त
सुदीप कुमार त्रिवेदी
पाकुड़ जिला मुख्यालय के एक नामचीन होटल के बाहर हुए कथित मार पीट की हाई प्रोफाइल घटना के मामले का आज निष्पादन हो गया । इस तथाकथित मार पीट की घटना में कुल ग्यारह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था । मामले के सभी आरोपियों को न्यायालय ने आरोपमुक्त करते हुए बरी कर दिया । गौरतलब हो कि वर्ष 2018 में शहर के अंबेडकर चौक पर स्थित एक होटल में बतौर आगंतुक ठहरे स्वामी अग्निवेश के साथ एक राजनीतिक दल से जुड़े कुछ लोगों ने उस समय हमला कर दिया था, जब वे उक्त होटल से निकलकर अपने निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने लिट्टीपाड़ा जा रहे थे । स्वामी अग्निवेश पर हमले का मुख्य वजह उनके द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणी को बताया गया था, जिस पर आक्रोशित लोगों ने उनके साथ कथित तौर पर मार पीट की थी । मामले को संज्ञान में लेते हुए उस वक्त नगर थाना कांड संख्या 142/2018 व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में तथा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए पाकुड़ नगर थाना के द्वारा अनुसंधान किया गया, पूर्णरूप से अनुसंधान करने के पश्चात पुलिस के द्वारा 147/149/323/427 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया । उक्त मामला पिछले छः वर्षों से मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में चल रहा था । उक्त मामले में क्रमशः अनंत तिवारी, संदीप कुमार मंडल, अशोक प्रसाद, शिवकुमार साह, बादल मंडल, प्रसन्ना मिश्रा, राहुल तिवारी, तुहिन कांति शुक्ला, बलराम दुबे, गोपी दुबे व शिवम भगत को आरोपी बनाया गया था । मामले की जानकारी देते हुए आरोपी के पक्षकार अधिवक्ता विश्वजीत मिश्रा ने बताया कि जय मालतो बनाम अनंत कुमार तिवारी एवं अन्य के उक्त जी आर केस नंo 0000061/2019 की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सभी आरोपी को आरोप मुक्त करते हुए दिनांक 6 जून को बरी कर दिया गया ।