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October 17, 2026 10:02 pm

समय पर केस डायरी नहीं देने पर कोर्ट ने की कार्रवाई

थाना प्रभारी व कांड का आईओ का वेतन से 1-1 हजार काटने का आदेश

हर हाल में 2 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश

सतनाम सिंह

पाकुड़: समय पर न्यायालय में केस डायरी समर्पित नहीं करने पर एडीजे-1 कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी व कांड संख्या 23/24 के अनुसंधानकर्ता के वेतन से एक-एक हजार की कटौती करने का निर्देश दिया है। वहीं 2 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होने को भी कहा है। न्यायालय ने शो-कॉज की कार्रवाई करते हुए इनके विरूद्ध एसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लोक अभियोजक महेंद्र दास से मिली जानकारी के मुताबिक अमड़ापाड़ा थाना में दर्ज कांड संख्या 23/24 के नामजद पप्पू भगत ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। इस मामल में न्यायालय ने अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी व कांड के अनुसंधानकर्ता को 20 जून तक केस डायरी समर्पित करने को कहा था।
जिसके बाद कांड के अनुसंधानकर्ता ने वक्त ट्रेनिंग और अवकाश पर रहने के कारण 22 जून तक केस डायरी समर्पित करने में असमर्थता जतायी थी। कोर्ट ने पुन: 27 जून को डायरी समर्पित करने को कहा। बावजूद आईओ ने डायरी कोर्ट में जमा नहीं की। जिस पर संज्ञान लेते हुए थानेदार और आईओ अजय कुमार महतो के अगली महीने के सैलरी से एक-एक हजार की कटौती का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र की एक महिला ने कांड के नामजद पप्पू भगत के विरूद्ध प्रेगनेंसी की स्थिति में डरा-धमका कर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए चार जून को थाने में केस दर्ज कराया था। जिसके बाद से पप्पू भगत पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था। इसी सिलसिले में पप्पू भगत ने अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में दी थी।

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