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October 17, 2026 9:26 pm

दुर्गापूजा पर बदली रहेगी पाकुड़ की ट्रैफिक व्यवस्था, शाम पांच बजे से भारी वाहनों पर रोक

17 से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगा नया रूट प्लान, रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन विवेकानंद चौक तक ही जा सकेंगे।

पाकुड़। दुर्गापूजा के दौरान शहर में जाम की समस्या से निपटने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 17 से 21 अक्टूबर तक नगर परिषद क्षेत्र में निर्धारित रूट के अनुसार वाहनों का परिचालन होगा। वहीं, मालपहाड़ी रोड से प्यादापुर ओवरब्रिज के रास्ते शहर में आने वाले हाईवा और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिदिन शाम पांच बजे से रात 11:30 बजे तक रोक रहेगी।

मौलाना चौक से प्यादापुर होकर जाएंगे वाहन।

मुफस्सिल थाना की ओर से शहर में आने वाले वाहनों को मौलाना चौक से प्यादापुर होते हुए अंबेडकर चौक की ओर भेजा जाएगा। रेलवे फाटक की ओर से आने वाले वाहनों का निर्धारित मार्ग से परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहनों को विवेकानंद चौक तक ही जाने की अनुमति मिलेगी। इसके आगे स्टेशन की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जरूरत पड़ने पर वाहनों को विवेकानंद चौक से वापस मोड़ा जाएगा।

शाम पांच बजे से भारी वाहनों की नो एंट्री।

मालपहाड़ी रोड से ओवरब्रिज के रास्ते पाकुड़ नगर क्षेत्र में आने वाले हाईवा समेत अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए शाम पांच बजे से रात 11:30 बजे तक नो एंट्री लागू रहेगी। इस अवधि में भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं और सक्षम पदाधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

चौक-चौराहों पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी।

यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। जिला परिवहन कार्यालय की सड़क सुरक्षा टीम और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से जांच एवं निगरानी करेगी। प्रशासन ने वाहन चालकों को प्रमुख चौक-चौराहों, सड़कों और रेलवे फाटक के पास अनावश्यक पार्किंग नहीं करने का निर्देश दिया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।

प्रशासन ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से निर्धारित रूट का पालन करने तथा दुर्गापूजा के दौरान यातायात और सड़क सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी।

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