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May 10, 2026 5:25 pm

अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश।

सतनाम सिंह

पाकुड़ जिला अंतर्गत गत माह पाकुड़ प्रखण्ड के गोपीनाथपुर ग्राम में दो समुदायों के बीच हुए आपसी तनाव को लेकर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। उक्त ग्राम में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु वर्तमान तिथि तक पुलिस बल के साथ दण्डाधिकारी लगातार कैम्प कर रहे है। वर्तमान में दिनांक-18.07.2024 को पाकुड़ अंतर्गत तारानगर, ईलामी एवं नवादा पंचायतों में भी दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त है, जहाँ विधि-व्यवस्था संधारण हेतु निषेधज्ञा लागू है एवं पुलिस बल के साथ दण्डाधिकारी लगातार कैम्प कर रहे है। पाकुड़ जिला के अन्य प्रखण्डों / ग्रामों में भी ऐसी सम्प्रादायिक तनाव की संभावना से इनकार नही किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए पाकुड़ जिला के सभी राजनैतिक दलो के जिला/प्रखण्डों के अध्यक्ष/सचिव/कार्यकर्ताओं को आदेश निर्गत किया गया है कि कोई भी राजनैतिक सभा / बैठक जिसमें 100 से ज्यादा व्यक्तियों की भागीदारी की संभावना हो इसके लिए बैठक पूर्व अनुमति अधोहस्ताक्षरी से लेना आवश्यक होगा।

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