स्वराज सिंह
पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या करने की नीयत से भाला और लाठी से वार करने का दोषी पाकर पति मिनासी किस्कू(45) और पत्नी एलीजावेथ हांसदा(29) को सात साल एवं कुल 50 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी है।जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त एक साल जेल में रहना होगा। दोनों को भादवि अन्य दो धाराओं में क्रमशः तीन साल और एक माह की भी सजा सुनायी गई है। ये सजाऐं एक साथ चलेगी।यह दंपति पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बड़ा सफादहा गांव के निवासी हैं।
इन दोनों पति -पत्नी ने गांव के ही निमाई मुर्मू के छोटे भाई रामजीत मुर्मू और उसकी मां पोमा हेमब्रम को भाला और लाठी से बुरी तरह घायल किया था। निमाई मुर्मू ने इस घटना को लेकर थाना 2जुलाई 2017को कांड संख्या 35/17 दर्ज किया था। इसके अनुसार 1 जुलाई की रात करीब साड़े 9बजे रामजीत मुर्मू भोजन कर टहलने निकला था। उसी दौरान उक्त दंपति ने उस पर हमला कर दिये। हल्ला सुनकर उसकी मां वहां पहुंची तो एलीजावेथ ने उस पर भी लाठी से हमला कर दी थी। दोनों घायलों को स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से दोनों को पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में रेफर कर दिया था।





