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May 1, 2026 5:31 am

नाबालिगों के हाथों में टोटो: पाकुड़ में यातायात नियमों की उड़ रही धज्जियां।

जिला परिवहन में चल रहा सेटिंग का काम,एक दिन में हटा दिए जाते है, ब्लैक लिस्ट पेपर,ASP की जोड़ी कर रही कमाल।

स्वराज सिंह

शहर में टोटो का परिवहन नाबालिग बच्चों द्वारा किए जाने की समस्या बढ़ती जा रही है। यह मोटर वाहन अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसमें टोटो के लिए रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इंश्योरेंस और लाइसेंस आवश्यक है।नाबालिग बच्चे टोटो चलाते समय यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं इसके साथ-साथ अनुभवहीन टोटो ड्राइवर द्वारा भी यातायात नियमों का धज्जी उड़ाया जाता है। रास्ते पर कहीं भी कभी भी टोटो को रोक कर पैसेंजर उतरना और चढ़ाने से यातायात में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।इससे न केवल उनकी सुरक्षा खतरे में है, बल्कि अन्य लोगों की भी जान जोखिम में पड़ रही है।प्रशासन को इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और नाबालिगों को टोटो चलाने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि टोटो चलाने के लिए निश्चित आयु सीमा और नियम हैं।

मोटर वाहन अधिनियम 2015 के अनुसार, टोटो चलाने या ई- रिक्शा के लिए।

  • 18 वर्ष से अधिक आयु का होना आवश्यक है।
  • वैध लाइसेंस होना आवश्यक है।
  • टोटो का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस आवश्यक है।
  • इंश्योरेंस आवश्यक है।

प्रशासन को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि शहर में सुरक्षित और नियमित यातायात व्यवस्था बनी रहे।

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