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April 30, 2026 9:16 am

कोयला परिवहन में झारखंड परमिट नहीं रहने वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का उपायुक्त ने दिया निर्देश।

सीएसआर को लेकर कोल कंपनी तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक।

सतनाम सिंह

उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कोल कंपनी में झारखंड परमिट नहीं रहने वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। बैठक में मुख्य रूप से कंपनी की ओर से सीएसआर मद से किए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने सभी कम्पनियों को निर्देश दिया कि झारखंड राज्य के अंदर राज्य का परमिट नहीं रहने पर वैसे वाहनों को परिचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपायुक्त ने अन्य राज्यों के वाहनों के परिचालन को लेकर कहा कि 1 अक्टूबर से पाकुड़ जिला में वैसे वाहन को परिचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका परमिट झारखंड राज्य का नहीं है। अगर वाहनों का परिचालन करना है तो जिला परिवहन कार्यालय से एपी कराने होंगे। जो भी कम्पनी अन्य राज्यों के वाहन से बिना झारखंड परमिट परिवहन कराते पाए गए उन कम्पनी पर भारी आर्थिक जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मरांडी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार समेत सभी कोल कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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