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February 19, 2026 3:10 am

नगरपालिका चुनाव को लेकर पाकुड़ में निषेधाज्ञा लागू

28 जनवरी से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक रहेगा प्रभाव

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पाकुड़: नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी साईमन मराण्डी ने पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 28 जनवरी 2026 के पूर्वाह्न से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश में आशंका जताई गई है कि चुनावी अवधि में जनसभा, जुलूस, रैली एवं प्रचार कार्यक्रमों के दौरान शस्त्र प्रदर्शन, मतदाताओं को भयभीत करने, जातीय-सांप्रदायिक तनाव फैलाने जैसी घटनाएं घट सकती हैं।निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी राजनीतिक दल, संगठन अथवा उम्मीदवार को बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के सभा, जुलूस या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। जुलूस में धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र या मानव शरीर के लिए घातक किसी भी हथियार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, नारा लेखन एवं झंडा लगाने पर रोक रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।आदेश में मतदाताओं को रिश्वत, प्रलोभन, धमकी, मुफ्त परिवहन सुविधा देने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री प्रसारित करने तथा धार्मिक स्थलों के राजनीतिक उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक सभा एवं मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार पूरी तरह वर्जित रहेगा।हालांकि यह आदेश शादी-बारात, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल जाने वाले मरीजों, छात्र-छात्राओं, परीक्षाार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों तथा पूर्वानुमति प्राप्त आयोजनों पर लागू नहीं होगा।अनुमंडल दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

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