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March 14, 2026 10:42 pm

हिरणपुर बाजार में चला बाल श्रम के खिलाफ अभियान, प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

पाकुड़: बाल श्रम उन्मूलन और बच्चों के अधिकारों की रक्षा को लेकर शनिवार को हिरणपुर बाजार क्षेत्र में विशेष जागरूकता एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। श्रम विभाग की पहल पर यह अभियान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लिट्टीपाड़ा प्रशांत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान के दौरान हिरणपुर बाजार स्थित शाही दरबार होटल, मुस्कान होटल, रंजीत स्वीट्स, यादव स्वीट्स, इरफान चिकन स्टोर समेत करीब 20 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को बाल श्रम निषेध से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई और स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों से काम नहीं कराया जाए। इस दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रशांत कुमार गुप्ता ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में लगाना भी कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के खिलाफ 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा, अथवा दोनों का प्रावधान है।
अभियान के दौरान आम लोगों और व्यवसायियों से भी अपील की गई कि वे बाल श्रम उन्मूलन में प्रशासन का सहयोग करें और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

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