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April 8, 2026 11:36 pm

बाल श्रम के खिलाफ अभियान, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

अब बच्चों से काम कराया तो होगी जेल।

पाकुड़। जिले में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ते हुए बुधवार को कई प्रमुख इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया। बस स्टैंड, भगतपाड़ा मेन रोड, हाटपाड़ा, अंबेडकर चौक, मालपहाड़ी रोड, रेलवे फाटक और मौलाना चौक सहित विभिन्न स्थानों पर होटल, गैरेज व अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। अभियान के दौरान अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी प्रतिष्ठान में बच्चों से काम कराते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है। श्रम अधीक्षक गिरीश चन्द्र प्रसाद ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य में लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, वहीं 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में लगाना भी कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों पर ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा या दोनों का प्रावधान है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में बाल श्रम के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अनुप्रिया सोरेन, श्रम विभाग के कर्मी और जनलोक कल्याण समिति के सदस्य सक्रिय रूप से मौजूद रहे।

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