पाकुड़: झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में लिट्टीपाड़ा प्रखंड स्थित पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय के निर्देश तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार ने छात्राओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, नालसा की विभिन्न योजनाओं और कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी कानूनी समस्या या सहायता के लिए नालसा के टॉल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही बाल विवाह, बाल श्रम, डायन प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया गया। मेडिएटर अधिवक्ता कौशिक कुमार ने शिक्षा के अधिकार और शिक्षा के महत्व पर विस्तार से जानकारी देते हुए छात्राओं को कानून की बुनियादी बातों से अवगत कराया। कार्यक्रम में पीएलवी भरत कुमार साह एवं चंदन कुमार रविदास भी उपस्थित रहे। वहीं पाकुड़िया और महेशपुर प्रखंड के रोलाग्राम पंचायत में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। पारा लीगल वॉलिंटियर्स मणिलाल हेंब्रम, सुनेमी मरांडी, सीमा साहा और प्रियंका झा ने ग्रामीणों को कानून संबंधी जानकारी देते हुए बाल श्रम, नशा मुक्ति और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा पारा लीगल वॉलिंटियर कमला राय गांगुली ने जीदातो बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं को बाल विवाह से होने वाले नुकसान और इसके खिलाफ कानून में निर्धारित कड़ी सजा की जानकारी दी। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं और ग्रामीणों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया गया।







