पाकुड़। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), पाकुड़ द्वारा संचालित 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत गुरुवार को मंडल कारा पाकुड़ सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश तथा डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में मंडल कारा पाकुड़ के बंदियों को उनके कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी गई। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक अजफर हुसैन विश्वास ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, न्यायिक प्रक्रिया और उनके अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कानून के प्रति जागरूक रहने की अपील की। इधर, जिले के विभिन्न प्रखंडों के गांवों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने घर-घर और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को बाल विवाह, दहेज प्रथा, डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया। ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
अभियान के दौरान पैरा लीगल वॉलंटियर्स भरत कुमार साहा, रानी साहा, मिरु बेसरा सहित अन्य स्वयंसेवकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को कानून के प्रति जागरूक करने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया।








