इकबाल हुसैन
महेशपुर (पाकुड़)। कानीझारा लेम्पस के संचालक पर धान अधिप्राप्ति का बकाया भुगतान नहीं करने और किसान को धमकी देने का आरोप लगा है। इस मामले में महेशपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के बिरिकिटी गांव निवासी 62 वर्षीय मो. आईनाल हक ने थाना प्रभारी को दिए लिखित आवेदन में बताया कि उन्होंने 27 दिसंबर 2025 को चातुपुरा निवासी एवं कानीझारा लेम्पस के संचालक बैद्यनाथ कोड़ा को धान अधिप्राप्ति केंद्र में 113 क्विंटल धान बेचा था। सरकारी दर ₹2,450 प्रति क्विंटल के अनुसार उन्हें कुल ₹2,76,850 का भुगतान मिलना था, लेकिन अब तक केवल ₹1,35,000 ही मिले हैं। उनका आरोप है कि शेष ₹1,41,850 पिछले छह माह से लंबित है। आवेदक के अनुसार, बकाया राशि की मांग करने पर संचालक लगातार टालमटोल करते रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 22 मई 2026 को संचालक ने उनके घर आकर भुगतान का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद भी राशि नहीं दी गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि फोन पर भुगतान की मांग करने पर संचालक ने कथित रूप से कहा, “पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो। मैं जिला परिषद का सदस्य हूं, मेरा हाथ बहुत लंबा है।शिकायत के आधार पर महेशपुर थाना में कांड संख्या 129/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2), 316(5) एवं 318(4) के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






