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August 12, 2026 1:40 am

धान चराने की शिकायत पर किसान पर जानलेवा हमला, दोषी को 7 साल की सजा।

पाकुड़। खेत में गाय के घुसकर धान की फसल चरने की शिकायत करना किसान को भारी पड़ गया। शिकायत से नाराज होकर किसान पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने मंगलवार को दोषी अनिल यादव को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने एक अन्य धारा में भी अनिल यादव को दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

तीन दिसंबर की रात हुआ था विवाद

मामला हिरणपुर थाना क्षेत्र के टोंगीपहाड़ गांव का है। अभियोजन के अनुसार, तीन दिसंबर 2024 की रात करीब आठ बजे मोती यादव के खेत में अनिल यादव की गाय ने धान की फसल चर दी थी। इसकी शिकायत करने मोती यादव अनिल यादव के घर पहुंचे। आरोप है कि शिकायत सुनते ही अनिल यादव गाली-गलौज करने लगा। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और अनिल यादव ने श्रवण यादव व हीरालाल यादव के साथ मिलकर मोती यादव के साथ मारपीट शुरू कर दी।
मारपीट में मोती यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिकी के अनुसार, उनकी पत्नी इंदिरा देवी के साथ भी मारपीट की गई थी। इलाज कराने के बाद मोती यादव ने घटना के चार दिन बाद सात दिसंबर 2024 को हिरणपुर थाने में कांड संख्या 69/2024 दर्ज कराया।

गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का अदालत ने अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर अनिल यादव को दोषी करार देते हुए अदालत ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले के अन्य आरोपितों के संबंध में अलग से कार्रवाई की गई है।

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